हरदोई। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों से वसूली के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। विकास खंड बावन में पात्रता की श्रेणी में होने के बाद भी एक लाभार्थी से प्रधान और उसके सहयोगी ने 20 हजार रुपये वसूल लिए। वसूली की पुष्टि पर दोनों के विरुद्ध एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। नोडल अधिकारी ने एफआईआर की जिम्मेदारी बावन बीडीओ को सौंपी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास प्लस सॉफ्टवेयर पर जारी सूची में पात्र परिवारों को चिन्हित किया गया । इन परिवारों को आवास निर्माण के लिए तीन किस्तों में एक लाख 20 हजार रुपये दिए जाने की व्यवस्था है। विकासखंड बावन के गांव बरसोहिया निवासी लाभार्थी मैनाज पत्नी बदल्ले को वर्ष 2022- 23 में आवास स्वीकृत हुआ था । योजना के प्रावधान में मैनाज को प्रथम किस्त में 40,000 और दूसरी किस्त में 70,000 उनके खाते में हस्तांतरित किए गए। आवास दिलाने के नाम पर ग्राम प्रधान इंद्रजीत और उनके सहयोगी सोनू सिंह ने 20 हजार रुपये ले लिए ।
योजना के नोडल अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक गजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया प्रकरण की जांच कराई गई तो लाभार्थी ने प्रधान और उनके सहयोगी की ओर से रपये वसूले जाने की पुष्टि की। वसूली की पुष्टि पर बावन बीडीओ रचना गुप्ता को आदेश दिए गए हैं कि प्रधान व सहयोगी के विरुद्ध संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए प्रति के साथ आख्या कार्यालय भेजें।