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Hardoi News: पैर में गोली मारने वाले पति की जमानत अर्जी खारिज

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हरदोई। पत्नी के पैर में तमंचे से गोली मारने वाले पति की जमानत अर्जी जिला जज रीता कौशिक ने खारिज कर दी है। वारदात लगभग पांच माह पुरानी है।
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शाहजहांपुर जनपद के रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र के ख्वाजा फिरोज निवासी जुल्फेकार अली ने मल्लावां कोतवाली में 17 सितंबर 2025 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसने अपनी बहन अफरोज जहां का निकाह मल्लावां के गंगारामपुर निवासी रहीस के साथ 15 साल पहले किया था। रहीस ने अफरोज जहां के कान और नाक की कील बेच दी थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था। रहीस ने अफरोज जहां के गोली मार दी थी। पैर में गोली लगने से घायल हुई अफरोज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। यहां से उसे मेडिकल कॉलेज हरदाेई रेफर कर दिया गया था। रहीस के अधिवक्ता ने न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत अर्जी दाखिल की और निर्दोष बताते हुए जमानत पर रिहा किए जाने का तर्क दिया। वहीं जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए जमानत अर्जी खारिज करने की बात कही। दोनों पक्षों के तर्को को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर जिला जज रीता कौशिक ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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