हरदोई। दहेज हत्या के मामले में पति व ससुर को अपर जिला जज श्रद्धा तिवारी ने दोषी करार दिया है। पति को दस व ससुर को सात साल की सजा सुनाई है। 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
उन्नाव जनपद के आसीवन थाना क्षेत्र के नई बस्ती निवासी हरी ने 29 सितंबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उसने अपनी पुत्री सुनीता की शादी कासिमपुर थाना क्षेत्र के कोड़री गांव निवासी दयाराम के साथ 11 मई 2014 को की थी। शादी के बाद से ही पति दयाराम, ससुर शिवकुमार, चचिया सास फूला पत्नी श्रीराम, चचिया ससुर श्रीराम दहेज की मांग करने लगे थे। मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित करते थे। अभियुक्तों ने मिलकर 28 सितंबर 2018 को जहर खिलाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने चारों के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमे के दौरान फूला व श्रीराम की मौत हो गई है। अभियोजन पक्ष से छह गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों के त व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने दोषी करार देते हुए दोनों को सजा सुनाई है।