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Hardoi News: हरदोईः आवास पाने के लिए फर्जीवाड़ा करने में 23 पर मुकदमे का आदेश

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हरदोई। वर्ष 2014-15 और 2015-16 में इंदिरा आवास योजना में अपात्रों को लाभांवित किए जाने के मामले में कार्रवाई तैयारी तेज हो गई है। टड़ियावां बीडीओ ने थाना प्रभारी को यह फर्जीवाड़ा करने वाले 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है।
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विकास खंड टड़ियावां की ग्राम पंचायत लिलवल में इंदिरा आवास योजना में चयनित सूची में 23 अपात्रों को लाभांवित किया गया था। दोबारा हुई जांच में 23 लोगों के अपात्र होने की पुष्टि हुई। इन लोगों ने आवास लेने के लिए फर्जीवाडा कर पहली किस्त हथिया ली थी।
पंचायत सचिव और प्रधान ने इन लोगों को प्रथम किस्त के तौर पर 40-40 हजार रुपये जारी करा दिए थे। अपात्र की पुष्टि पर दूसरी और तीसरी किस्त पर रोक लगा दी गई और जारी धनराशि की वसूली करने की जिम्मेदारी टड़ियावां बीडीओ को सौंपी गई।
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टड़ियावां बीडीओ ऊषा देवी ने बताया कि अभी तक इन 23 अपात्रों से वसूली नहीं हो सकी है। इस मामले में दोषी पाए गए लोगों में 2017 में पंचायत सचिव जितेंद्र वर्मा, पटल सहायक रामशंकर मिश्रा और कंप्यूटर ऑपरेटर शिवाकांत पांडेय पर मुकदमा दर्ज कराया गया था।
बताया कि पुलिस जांच में लिलवल के प्रधान रहे शिवसागर की भी संलिप्तता पाई गई। पुलिस ने उन्हें भी आरोपितों की श्रेणी में शामिल कर लिया है। अपात्र पाए गए 23 लोगों पर एफआईआर के लिए तहरीर थाना टड़ियावां पुलिस को दिया गया है।
इनके खिलाफ दी गई तहरीर
बीडीओ ने बताया कि आवास योजना में लाभ पाने वाले लोगों की ओर से पात्रता के संबंध में शपथ पत्र भी दिया जाता है। शपथ पत्र में इन लोगों ने पात्रता छिपाकर कूटरचित ढंग से योजना का लाभ लेना चाहा है।
ऐसे में लिलवल की अनीता पत्नी अवधेश, मजीदन पत्नी उस्मान, सालिया पत्नी सफीक, रेशमा पत्नी भूरे, रसीदा पत्नी अमरूद्दीन, सीमा पत्नी उस्मान, मीना पत्नी कमलेश, चमेली पत्नी जगदीश, बिट्टू पत्नी सियाराम, सरला पत्नी भगवानदीन, सरवन पुत्र रामप्रसाद, बिटोली पत्नी बालकराम, सुमन पत्नी संजय, सुनीता पत्नी सुरेश, शशी पत्नी इंद्रपाल, रामवदेवी पत्नी छोटू, राजेश्वरी पत्नी राकेश, जगदेश्वरी पत्नी तौले, छोटी पत्नी छोटे, ारती पत्नी संतू, माधुरी पत्नी मधुरपाल, आशा पत्नी अशोक और शशिबाला पत्नी इंद्रपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है।
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