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हरदोईः हत्या में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास

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हरदोई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज कुमार सिंह ने चार वर्ष पूर्व हुए राधेश्याम हत्याकांड के दोषी सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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संडीला कस्बे के मोहल्ला हरिजन सरायं निवासी राजेश ने एक मार्च 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक भाई राधेश्याम का पड़ोस के नीरज और उसके भाई से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था।
इसके बाद नीरज ने भाई को अपने घर बुलाकर लोहे की राड से उसके सिर पर हमला कर कर दिया था। गंभीर रूप से घायल राधेश्याम को सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
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पुलिस ने नीरज के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने विवेचना के बाद सगे भाई नीरज और गोपाल के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी।
अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र सिंह, सूरजपाल सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की जिरह और गवाही के बाद न्यायाधीश ने नीरज और गोपाल को दोषी करार दिया। आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।
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