हरदोई। हर्ष फायरिंग करके शस्त्र के दुरुपयोग पर डीएम ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई करते हुए पुलिस और सहायक अभियोजन अधिकारी की रिपोर्ट के परीक्षण के बाद हर्ष फायरिंग के आरोपित का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है।
डीएम एमपी सिंह ने यह आदेश थाना पाली पुलिस की आख्या पर पर पारित किया है। थाना क्षेत्र के रमनगरिया निवासी अशोक कुमार का एसबीबीएल गन लाइसेंस निरस्त करते हुए आदेश दिया है।
इसमें कहा है कि आरोपित ने वर्ष 2016 में एक तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग की थी। इसमें वादी सत्यपाल के पिता की गोली लगने से जान चली गई थी। इस प्रकरण को पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था।
उन्होंने आदेश में कहा है कि आरोपित से प्रकरण पर उत्तर मांगा गया था, इसमें आरोपित ने खुद को निर्दोष बताया था। पुलिस जांच और आरोपित के उत्तर के परीक्षण के बाद सहायक अभियोजन अधिकारी ने परीक्षण रिपोर्ट में कहा है कि आरोपित ने लाइसेंसी शस्त्र का दुरुपयोग किया है।
पुलिस ने आरोप पत्र में गवाहों के बयान के साथ पूरी रिपोर्ट दी है। डीएम ने थाना पाली पुलिस को आदेश दिए हैं कि वह आरोपित का शस्त्र जब्त करते हुए मालखाना में जमा कराएं। इसकी रिपोर्ट प्रभारी अधिकारी शस्त्र के माध्यम से कार्यालय में प्राप्त कराएं।