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हरदोईः कच्ची शराब बनाने के दोषी सगे भाइयों को एक-एक वर्ष का कारावास

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हरदोई। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी 14वां वित्त आयोग के न्यायाधीश लोकेश नागर ने कच्ची शराब बनाने के मामले में दो भाइयों को दोषी करार देते हुए एक- एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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शासकीय अधिवक्ता प्रमेंद्र कुमार ने बताया कि 13 जनवरी 2015 को पाली थाना क्षेत्र के तत्कालीन एसआई फूल सिंह ने सैफसराय मोहल्ले में दबिश दी थी।
यहां राम बक्स, होरीलाल को 20 डिब्बों में 400 लीटर लहन व पांच-पांच लीटर अवैध शराब के साथ पकड़ा था। इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अर्थ दंड अदा न करने की दशा में एक माह का अतिरिक्त कारावास उन्हें भुगतना होगा।
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