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Hardoi News: हरदोईः छेड़छाड़ के दोषी को पांच वर्ष की सजा

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हरदोई। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 15 के जज अबुल कैश ने छेड़छाड़ के दोषी अरविंद उर्फ नागा को पांच वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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शाहाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने चार अक्तूबर 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि उसकी बेटी दो अक्तूबर को खेतों में बकरियां चराने गई थी। जहां बेटी को अकेला पाकर गांव के अरविंद ने उसके साथ अश्लील हरकतें की थी। बेटी की चीख-पुकार सुनकर उसके पिता मौके पर पहुंच गए।
इस पर अरविंद जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। इसकी सुनवाई न्यायालय में चल रही थी।
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अभियोजन पक्ष ने पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता मनीष कुमार श्रीवास्तव मोनी ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने अरविंद को दोषी कराते देते हुए सजा सुनाई है। दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
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