हरदोई। सीजेएम संजय कुमार गोंड ने धर्म पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में दारोगा को तलब किया है। इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 29 सितंबर है।
मल्लावां थाना क्षेत्र के गांव सुल्तानपुर कोट निवासी करुणा शंकर उर्फ भूरा ने न्यायालय में वाद दायर किया था। जिसमें कहा था कि 20 अक्तूबर 2020 को गांव के ही शिवराज के खिलाफ उसने प्रार्थना पत्र दिया था।
इसमें बताया कि था कि वह पराली जलाकर प्रदूषण फैलाता है। 24 अक्तूबर 2020 को गंज जलालाबाद चौकी के तत्कालीन चौकी इंचार्ज माबूद रजा ने फोन करके उसे बुलाया तथा उस पर दबाव बनाया कि शिवराज के खिलाफ जो प्रार्थना पत्र दिया है, उसमें समझौता कर ले।
उसने समझौता करने से इन्कार किया, तो दारोगा ने उसे गाली देते हुए धमकी दी कि अगर समझौता नहीं करोगे तो मुकदमा लगाकर जेल भेज देगा। उसनेे कहा कि वह व्रत है।
इस पर दरोगा ने देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की। उस पर फर्जी शराब बिक्री का आरोप लगाकर मुकदमा दायर कर दिया। इसकी सुनवाई करते हुए सीजेएम ने दरोगा को तलब किया है।