फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हरदोईः नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
हरदोई। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर 15 के न्यायाधीश अबुल कैश ने दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कारावास एवं 40,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
विज्ञापन

अतरौली थाना क्षेत्र के एक युवक ने 25 अप्रैल 2014 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ खेत में गेहूं काट रहा था। उसकी नाबालिग बेटी घर में अकेली थी।
गांव का प्रवीण सिंह उसके घर माचिस मांगने गया। बेटी माचिस लेने घर के अंदर गई तो पीछे से वह भी घर में घुस गया और बेटी से अश्लील हरकतें करने लगा। बेटी के चिल्लाने पर उसने मुंह में कपड़ा ठूस दिया।
विज्ञापन

इसके बाद दुष्कर्म कर मौके से भाग गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की विवेचना कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्षों की सुनवाई और गवाहों के बयानों के बाद कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें