हरदोई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी लखनऊ जनपद के थाना बक्शी का तालाब क्षेत्र के गांव नवी कोट नदना निवासी राजू को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 22 हजार के अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे सात माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अतरौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 29 दिसंबर 2015 को दिन में घर से उसकी बेटी थी। उसे राजू बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने राजू के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की थी।
विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई एएसजे पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव (मोनी) ने बताया कि दोषी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज अबुल कैश ने फैसला सुनाया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।