हरदोई। न्यायालय सत्र न्यायाधीश राज कुमार सिंह ने दहेज हत्या के दोषी पति विपिन कुमार, सास, ससुर व देवर को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सुरसा थाना क्षेत्र के गांव मलिहामऊ निवासी बद्रीनाथ दीक्षित ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि बेटी अनामिका उर्फ सोनी का विवाह चार फरवरी 2013 को हरदोई सुभाष नगर निवासी विपिन कुमार मिश्रा के साथ किया था।
शादी में सामर्थ्य के अनुसार दहेज दिया था। इसके बाद भी बेटी के ससुराली एक लाख रुपये व सोने का ब्रेसलेट मांग रहे थे। उसने असमर्थता जताई। तो दामाद विपिन कुमार, उसके पिता सुनील कुमार, मां पम्मी, भाई विवेक और बहन साधना ने 25 नवंबर 2011 को बेटी को मार डाला।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। इसमें ननद का नाम नहीं था। इस मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी।
अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता सूरज पाल सिंह, सत्येंद्र सिंह ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की गवाही और जिरह के बाद कोर्ट ने सभी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इसके बाद दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।