हरदोई। सात वर्ष पुराने दुष्कर्म के प्रयास के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी महिला) हेमेंद्र कुमार सिंह ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने की 80 फ़ीसदी रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
विशेष लोक अभियोजक अमलेंद्र सिंह ने बताया कि पिहानी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने एक फरवरी 2016 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 31 जनवरी 2016 की दोपहर तीन बजे गांव के बाहर सरसों के खेत में शौच करने गई थी। तभी गांव निवासी अमित आया और इसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के शोर मचाने में भाई आया तो अमित जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गया था।
पीड़िता की तरफ से आठ गवाहों को पेश किया गया। अपर जिला जज ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत व दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपित पर दुष्कर्म के प्रयास का जुर्म साबित होने पर पांच साल की सजा सुनाई है।