हरदोई। सीजेएम संजय कुमार गोंड ने एआरटीओ समेत चार लोगों पर साझेदारी की कंबाइन मशीन को आवेदक की बिना अनुमति के धोखे से बिक्री के मामले में एफआईआर दर्ज के आदेश दिए हैं।
थाना हरपालपुर क्षेत्र के ग्राम इकनौरा निवासी दिनेश ने न्यायालय में वाद दायर कर बताया था कि उसने अपने भाई गुड्डू, रामनाथ,अरुण के साथ मिलकर एक कंबाइन मशीन (हार्वेस्टर) खरीदी थी। 21 जून 2020 को सुलह समझौते के आधार पर एक लाख 90 हजार रुपये भाइयों को दिए। सुलह समझौते के विपरीत आरोपियों ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर एआरटीओ से मिलकर उसके हिस्से के रुपए वापस कर कंबाइन अपने नाम करा ली। घटना का जब दिनेश को पता चला तो वह एआरटीओ कार्यालय पता करने के लिए गया था। जहां 24 अगस्त 2022 को एआरटीओ की सहपुर आरोपियों ने कार्यालय के बाहर उसे गाली गलौज करते हुए लात घूसों से पिटाई कर दी। इसकी शिकायत वह थाने पर करने गया था। सुनवाई न होने पर उसने कोर्ट में वाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी। इसके आधार पर सीजेएम एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।