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Hardoi News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को आठ साल की सजा

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हरदाेई। अपर जिला जज कोर्ट संख्या चार अच्छेलाल सरोज ने गैर इरादतन हत्या के 10 साल पुराने मामले में एक दोषी को आठ साल की सजा सुनाई है। हर्ष फायरिंग के दौरान एक शख्स की मौत के मामले में दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने की आधी धनराशि उसके पिता को देने का आदेश दिया गया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह ने बताया कि शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र करीम नगर मजरा नगला गणेश निवासी मेवाराम ने 10 मई 2014 को पाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 10 मई 2014 को वह रामनगरिया गांव में रिश्तेदारी में शादी में गया था। साथ में बेटा राम कुमार भी था। रात लगभग 10 बजे राम कुमार दरवाजे पर खड़ा था। इसी दौरान गजियापुर निवासी राम कुमार ने तमंचे से फायर कर दिया गोली उसके पुत्र राम कुमार की कोख में लगी और उसकी मौत हो गई। विवेचना में हर्ष फायरिंग में मौत होने की बात सामने आई। इसी मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
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