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हत्या के जुर्म में युवती को उम्रकैद

Mon, 23 May 2016 11:12 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हरदोई
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लाोक अदालत
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हरदोई। फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश रामकरन ने सोमवार को एक मुकदमे की सुनवाई पूरी कर हत्या के अपराध में युवती को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। रिपोर्ट थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के मोहल्ला अब्दुलपुरवा निवासिनी सायरा खान ने थाने पर दर्ज कराई थी। वादिनी द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार  वादिनी के मोहल्ले में प्रिया पाल पुत्री विजय पाल नाम की युवती रहती थी। युवती की आदतें ठीक नहीं थीं। युवती की हरकतों का वादिनी का पुत्र शाहनवाज खां विरोध करता था । 11 दिसंबर 2014 की रात को प्रिया ने शाहनवाज खां को बहाने से घर पर बुलाकर उसकी हत्या कर लाश को पंखे से लटका दिया । पुलिस ने प्रिया पाल के विरुद्ध हत्या के आरोप में आरोपपत्र प्रस्तुत किया। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर युवती को हत्या के अपराध में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई ।
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