फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दहेज हत्या में पति को दस साल कैद

Tue, 21 Jun 2016 11:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/हरदोई
विज्ञापन
court - फोटो : logo
विज्ञापन
हरदोई। अपर जिला जज विशंभर प्रसाद ने मंगलवार को दहेज हत्या में पति को दस साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। लखनऊ के ठाकुरगंज निवासी लक्ष्मी नारायन ने घटना के नौ साल पहले अपनी पुत्री मीना देवी की शादी संडीला थाना क्षेत्र के मंगल बाजार निवासी रामऔतार के साथ की थी।
विज्ञापन


रामऔतार व्यापार करने के लिए मीना देवी के घर वालों से 25 हजार रुपये की मांग करता था। इसी को लेकर रामऔतार, मीना देवी को मारता पीटता था। लक्ष्मी नारायन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 अगस्त 2010 को शाम सात बजे रामऔतार ने उसकी पुत्री मीना देवी को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। जिससे उपचार के दौरान मीना की मौत हो गई। अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर पति को दहेज हत्या के अपराध में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें