फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दोहरे हत्याकांड में एक परिवार के 6 लोगों को उम्रकैद

Wed, 20 Jul 2016 12:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूराो/हरदोई
विज्ञापन
कोर्ट - फोटो : logo
विज्ञापन
हरदोई। अपर जिला जज विशंभर प्रसाद ने मंगलवार को एक मुकदमे की सुनवाई पूरी कर आठ साल पुराने  दोहरे हत्याकांड के अपराध से संबंधित मामले में साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार देते हुए छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा पाने वाले सभी एक ही परिवार के लोग हैं। अदालत ने सभी पर अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन


 अभियोजन के अनुसार संडीला कोतवाली क्षेत्र के नरायनपुर निवासी धनीराम का गांव के केवल सिंह से जमीन का  विवाद चल था। दोनों पक्ष इस मामले को पर कई बार आमने सामने आ गए थे। जिसका मुकदमा भी कोर्ट में विचाराधीन था। दूसरे पक्ष ने धनीराम पर मुकदमे में सुलह का दबाव डाला। धनीराम ने सुलह करने से मना कर दिया था। 13 दिसंबर 2008 धनीराम, पत्नी हनुमान देई, पुत्र दिनेश कुमार और पुत्री सुषमा के साथ नरायन पुर स्थित खेत पर गए थे।

दिन में करीब एक बजे केवल सिंह उसकी पत्नी रामपती, केवल सिंह का पुत्र राजा बख्स, उसकी पत्नी संगीत, केवल सिंह का दूसरा बेटा रमेश सिंह, उसकी पत्नी शान्ति वहां पहुंच गए। केवल सिंह और उसके बेटे असलहे व महिलाएं धारदार हथियार लिए थे। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार केवल सिंह पक्ष ने जातिसूचक गालियां देते हुए धनीराम और उसके परिवार पर हमला बोल दिया। गोली मारकर दी और बांके से हमला कर धनीराम और उसकी पत्नी हनुमान देई की हत्या कर दी।
विज्ञापन


दिनेश और सुषमा ने खेतों में छिपकर जान बचाई। हमलावरों ने धमकी दी अगर किसी ने गवाही दी तो उसकी भी हत्या कर दी जाएगी। मृतक धनीराम के पुत्र दिनेश ने हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला जज की अदालत में हुई। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने  केवल सिंह, रामपती, राजाबख्स, संगीत, रमेश सिंह और पत्नी शान्ति को दलित उत्पीड़न व हत्या का दोषी करार दिया। हत्यारों को कोर्ट ने उम्रकैद और बारह - बारह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन

 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें