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हत्या के दोषी को उम्रकैद

Wed, 08 Feb 2017 11:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो , हरदोई
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court shimla
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अपर जिला जज चतुर्थ विश्वम्भर प्रसाद की अदालत ने बुधवार को हत्या के दोषी को उम्रकैद और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सुरसा थाना छेत्र के बंदनिया निवासी रामरखी ने घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 25 सितंबर 2000 की रात को वह अपने पति बाबू व परिवार वालों के साथ घर के आंगन में थी। रात में एक बजे थाना क्षेत्र के निबहरा निवासी रामलड़ैते ने घर में घुसकर पुरानी रंजिश में उसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर आरोपी को दोष सिद्ध करार देते हुए सजा सुनाई।
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