हरदोई। एडीएम कुंज बिहारी खनन संबंधी मामले की सुनवाई करते हुए दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले में खनन अधिकारी सुनील अग्रवाल ने अलग-अलग थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से ट्रक व ट्रैक्टर-ट्राली में खनन कर लाई जा रही मौरंग व बालू समेत चालकों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
अवैध रूप से मौरंग व बालू खनन मामलों की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को एडीएम ने सीतापुर के सदना थाना क्षेत्र के कुरौना निवासी अवधेश कुमार पुत्र राधेश्याम पर 53 हजार 800 सौ रुपये का जुर्माना लगाया। 9 जून को खनन अधिकारी सुनील अग्रवाल ने संडीला थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से खनन कर लाई जा रही मौरंग से भरे ट्रक को कब्जे में लिया था।
खनन अधिकारी ने ट्रक मालिक अवधेश कुमार के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दूसरे मामले में 17 जून को पकड़े गए ट्रक के मालिक सुधीर अग्निहाोत्री पर भी 53,800 का जुर्माना लगाया। तीसरे मामले में टड़ियावां थाना क्षेत्र के हरिहरपुर के पास 15 जून को पकड़ी गई ट्रैक्टर ट्राली मामले में मनीश पुत्र दिनेश पर 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोका।
चौथे मामले में 22 जून को टड़ियावां थाना क्षेत्र में पकड़े गए ट्रक के मालिक राजेंद्र गुप्ता पुत्र रामनाथ गुप्ता पर 53,800 सौ रुपए का जुर्माना किया। इसी तरह 23 जून को सांडी थाना क्षेत्र में पकड़े गए ट्रैक्टर के मालिक राम किशुन पुत्र होरीलाल पर 25,360 रुपये का जुर्माना लगाया।