अमर उजाला ब्यूरो
हरदोई। अपर जिला जज कोर्ट दस हनी गोयल की अदालत ने बुधवार को एक मुकदमे की सुनवाई पूरी कर पत्नी के हत्याभियुक्त को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अदालत के समक्ष चले मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बलवीर सिंह ने बताया कि घटना की रिपोर्ट मल्लावां थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी नौशाद ने थाने में दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि बहन शाहीन कि शादी 2003 में कोतवाली शहर थाना क्षेत्र के मोमिनाबाद निवासी मो इरफान के साथ की थी। आरोप लगाया कि पति शाहीन को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर आए दिन मारता पीटता था। 13 फरवरी 2015 को मो इरफान ने शाहीन को जला दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका ने मृत्यु से पूर्व मजिस्ट्रेट को बयान भी दिया था। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर आरोपी पति को सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि से मृतका के पुत्र मो जैद के नाम खाता खुलवाकर एफडी कराई जाए। उक्त धनराशि बिना अदालत के आदेश के रिलीज नहीं की जा सकेगी।
हत्याभियुक्त पति को आजीवन कारावास
- 13 फरवरी 2015 को पत्नी को जलाकर मारा था