हरदोई। डीएम ने आपराधिक घटना में शस्त्र के प्रयोग की पुष्टि पर आरोपित का रिवाल्वर का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। डीएम एमपी सिंह यह आदेश न्यायालय में पारित किया है।
उन्होंने कहा है कि संडीला के प्रभारी निरीक्षक ने दी रिपोर्ट में बताया है कि बेनीगंज क्षेत्र के शाहपुर अटिया के गौरव अवस्थी पर वर्ष 2018 में जानलेवा हमला की दर्ज एफआईआर में लाइसेंस रिवाल्वर के इस्तेमाल की पुष्टि और लाइसेंस निरस्त किए जाने की संस्तुति की गई है।
सहायक अभियोजन अधिकारी बृजेंद्र कुमार सिंह ने पुलिस रिपोर्ट और आरोपित के जवाब के परीक्षण के बाद लाइसेंसी शस्त्र के दुरुपयोग की आशंका जाहिर की है।
डीएम ने शस्त्र लाइसेंस निरस्त का आदेेश जारी करते हुए संबंधित थाना पुलिस से कहा है कि आरोपित का लाइसेंसी शस्त्र मालखाना में जमा कराते हुए इसकी रिपोर्ट प्रभारी अधिकारी शस्त्र के माध्यम से प्राप्त कराई जाए।