हरदोई। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कोथावां स्थिति किसान एग्रो सेंटर को पीड़ित को 4.29 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। पीड़ित ने आम के बाग में फसल बढ़ाने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया, मगर फसल खराब हो गई। अध्यक्ष लालू प्रसाद, सदस्य दिलशाद अली, सदस्य सुरभि अग्रवाल ने फैसला सुनाया है।
थाना बेनीगंज के ग्राम जरौआ निवासी रामसिंह ने आयोग में वाद दायर कर बताया कि उसने दिसंबर 2022 को उसने 19,55,000 रुपये में आम की फसल खरीदी थी। उपज बढ़ाने के लिए वह किसान एग्रो सेंटर पर गया था।
एग्रो सेंटर द्वारा सलाह दी गई कि फसल आने से पकने तक 11 बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने की आवश्यकता होती है। राम सिंह ने एग्रो से करीब चार लाख की कीटनाशक लेकर उसका छिड़काव किया था। इससे उसकी आम की फसल खराब हो गई थी। उसने बताया कि एग्रो की लापरवाही के चलते उसकी 24 लाख की फसल का नुकसान हुआ है। भागदौड़ में एक लाख का खर्चा हुआ है। फसल नष्ट हो जाने से उसका परिवार भुखमरी की कगार पर है।
वाद दायर कर उसने फसल की कीमत के आधार पर 25 लाख रुपये की मांग की साथ ही शारीरिक और मानसिक क्षति के लिए एक लाख व मुकदमे में खर्च हुए पांच हजार रुपये की मांग की थी। इसकी सुनवाई करते हुए आयोग ने खरीदी गई कीटनाशक दवाओं के बिलों के आधार पर 4,29,105 रुपये 45 दिन के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया है।
वहीं, मानसिक व शारीरिक क्षति के लिए 25 हजार तथा खर्चे के रूप में पांच हजार रुपये देने का आदेश दिया है। कहा कि समय पर भुगतान न करने पर सात प्रतिशत का ब्याज देना होगा।