नगर पंचायत कुरसठ के तालाब की जमीन पर बने 39 मकानों पर जल्द ही बुलडोजर चलेगा। उच्च न्यायालय के आदेश पर इस अतिक्रमण को हटाया जाएगा। बुधवार तक प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश बिलग्राम के एसडीएम को दिए हैं। नगर पंचायत कुरसठ की अधिशासी अधिकारी देवांशी दीक्षित ने बताया कि मोहल्ला अशोक नगर निवासी कमलेश कुमार की ओर से वर्ष 2020 में उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया था।
इसी वाद पर उच्च न्यायालय ने तालाब की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने के आदेश दिए हैं। बताया कि बिलग्राम एसडीएम नारायण सिंह ने नायब तहसीलदार मल्लावां, माधौगंज, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बिलग्राम, नगर पंचायत कुरसठ, थानाध्यक्ष माधौगंज, मल्लावां, राजस्व निरीक्षक नयागांव, तीन लेखपालों को नामित करते हुए टीम गठित की है।
बताया कि टीम को बुधवार को नगर पंचायत के तालाब की भूमि गाटा संख्या 1604-थ पर अवैध अतिक्रमण हटाने का पत्र जारी किया है। बताया कि अतिक्रमणकारियों की सूची एसडीएम को प्राप्त करा दी गई है। इसमें 39 व्यक्तियों के कच्चे, पक्के मकान, शौचालय और अस्थायी कब्जा है और कई लोग परिवार सहित रहते भी हैं।