हरदोई। विशेष न्यायाधीश फर्रुख इनाम सिद्दी ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी इलियास की जमानत अर्जी खारिज कर दी। टड़ियावां प्रभारी निरीक्षक इख्तियार हुसैन ने 31 मई को प्राथमिकी दर्ज की थी। पिहानी के उजागरपुरवा निवासी इलियास समेत चार पर गिरोह बनाकर अवैध शस्त्रों से पशु चोरी व लूटपाट का आरोप है। इलियास के अधिवक्ता ने झूठा फंसाने, कोई बरामदगी न होने और पहले से जमानत पर होने का तर्क दिया। विशेष लोक अभियोजक ने आरोपी को संगठित गिरोह का सदस्य बताते हुए जमानत का विरोध किया, कहा कि वह दोबारा अपराध कर सकता है। दोनों पक्षों के तर्क, गैंग चार्ट व केस डायरी का अवलोकन कर अदालत ने माना कि आरोपी के दोषी न होने या अपराध न दोहराने का पर्याप्त आधार नहीं है। इसके बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। (संवाद)