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Hardoi News: 2.80 करोड़ रुपये की चोरी में शामिल आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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- जिला जज रीता कौशिक ने खारिज की अर्जी
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। शहर में रेलवेगंज निवासी थोक व्यापारी के मकान से 2.80 करोड़ रुपये की चोरी में आरोपी की जमानत अर्जी जिला जज रीता कौशिक ने खारिज कर दी है। न्यायालय ने मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों, बरामदगी के चलते जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं माना। व्यापारी पंकज अग्रवाल ने 18 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह परचून और दाल-चावल का थोक व्यापार करते हैं। 17 जुलाई की रात सात साल पुराने नौकरों ने मिलकर अलमारी में रखे रुपये चोरी कर लिए थे। विवेचना के दौरान पुलिस ने लखनऊ के मड़ियांव निवासी सनी गुप्ता को गिरफ्तार किया था। उसके पास से 50 हजार रुपये मिलने की बात सामने आई है। अन्य सह-आरोपियों के कब्जे से 1 करोड़ 26 लाख 12 हजार 300 रुपये बरामद किए गए थे। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 19 जुलाई को पुलिस सनी को घर से पूछताछ के लिए ले गई और फिर आरोपी बना दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। कहा कि सनी गुप्ता और उसके अन्य सह-आरोपियों ने के घर से 2 करोड़ 80 लाख रुपये की चोरी की थी। इसमें से 1 करोड़ 28 लाख 99 हजार 310 रुपये सनी और अन्य सह-आरोपियों के कब्जे से बरामद किए गए। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूत के आधार पर जिला जज ने सनी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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