- शासन की ओर से एक जनवरी 2017 से 21 दिसंबर 2021 तक माफ किए गए है चालान
- न्यायालय से निस्तारित होंगे चालान
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। जनपद के 20 हजार वाहन चालकों को चालान से राहत मिलेगी। उनके चालान न्यायालय से निरस्त किए जाएंगें। इससे वाहन चालकों को कोई जुर्माना नहीं देना होगा। इसके लिए विभागीय प्रक्रिया शुरू की गई है।
शासन की ओर से एक जनवरी 2017 से 21 दिसंबर 2021 के बीच हुए वाहनों के चालान को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। इस अवधि के बीच हुए चालान का वाहन चालकों को कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। एआरटीओ कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में 30 हजार वाहनों के चालान किए गए। जिन पर लगभग 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इनमें अधिकांश छोटे वाहन शामिल हैं।
विभाग की ओर से इस अवधि के सभी चालान को न्यायालय भेजा जा चुका है। शासन की ओर से जारी निर्देश पर अब इन वाहन चालकों को कोई भी जुर्माना जमा नहीं करना होगा। विभाग की ओर से न्यायालय को भेजे गए चालानों का विवरण एकत्रित किया जा रहा है।
एआरटीओ प्रशासन संजीव कुमार सिंह ने बताया कि सभी चालान न्यायालय भेजे जा चुके है। वहां से ही इनका निस्तारण किया जाएगा। न्यायालय की ओर से सूची आने पर सिस्टम से वाहन के चालान के विवरण को हटा दिया जाएगा।