हरदोई जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नंबर 15 के जज अबुल कैश ने दोषी छोटू उर्फ अजय को सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अतरौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में बताया था कि 16 सितंबर 2014 की शाम उसकी नाबालिग बेटी घर के बाहर लगे नल पर पानी भरने गई थी। वहां पहले से खड़ी गाड़ी जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी, उस पर सवार सुनील और उसकी पत्नी कामिनी व छोटूे ने उसकी बेटी को गाड़ी में जबरदस्ती बैठा कर कहीं चले गए। एसपी के आदेश पर अतरौली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी।
विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान लेने के बाद पुलिस ने छोटू उर्फ अजय के विरुद्ध दुष्कर्ष, अपहरण के आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। कामिनी व सुनील का नाम साक्ष्य के अभाव में आरोप पत्र पुलिस ने निकाल दिया था। जिसकी सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता मनीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि दोषी को अधिक से अधिक सजा दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने दोषी अजय को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। दोषी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।