कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भगीरथ वर्मा ने दुष्कर्म के दोषी भीमसेन को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
हरपालपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 15 मई 2019 को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि इसी दिन उसकी 10 वर्षीय बेटी खेत में बरसीम की रखवाली कर रही थी। पीड़ित का पिता पास के खेत से भूसा ढो रहा था। जब वह भूसा लेकर घर चला गया । इसी बीच उसके गांव के भीमसेन ने उसकी बेटी के साथ पड़ोस के खेत में रखीं झोपड़ी में ले जाकर दुष्कर्म कर दिया। जब वह मौके पर आया तो देखा उसकी बेटी बेहोश हालत में पड़ी हुई थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी।
विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। इसकी सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि दोषी को अधिक से अधिक सजा दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज भागीरथ वर्मा ने दोषी भीमसेन को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। दोषी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।