हरदोई। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 16 (पॉक्सो एक्ट)के जज हेमेंद्र कुमार ने दुष्कर्म के दोषी सियाराम को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार का जुर्माना लगाया है।
अतरौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने न्यायालय में वाद दायर कर बताया था कि उसकी बेटी 22 दिसंबर 2014 को शौच करने खेत जा रही थी। वहीं पहले से बैठे सियाराम ने उसकी बेटी को तमंचा दिखाकर डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। बेटी ने शोर मचाने की कोशिश की तो सियाराम ने सीने पर तमंचा लगाकर जान से मारने की धमकी दी थी। उसकी बेटी ने पूरी घटना उसे बताई थी। घटना के बाद वह संबंधित थाने में गया था, जहां उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई थी। उसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली थी।
अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि दोषी को अधिक से अधिक सजा दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज ने सियाराम को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है। जुर्माने की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। दोषी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।