हरदोई। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश भगीरथ वर्मा ने कुकर्म के दोषी रामप्रताप को 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना के करीब साढे पांच वर्ष बाद फैसला आया है। शाहाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने दी तहरीर में बताया था कि तीन जुलाई 2018 को उसका 11 वर्षीय बेटा बाजार करने उधरनपुर गया था। वापस आते समय रास्ते में एक ट्यूबवेल के पास शाहाबाद थाना के भूड़ा गांव निवासी रामप्रताप उसके बेटे को खेत में चारा उठाने के बहाने बुलाकर ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। विवेचना के बाद पुलिस ने रामप्रताप के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसकी सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि दोषी को अधिक से अधिक सजा दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जज भगीरथ वर्मा ने कुकर्म के दोषी रामप्रताप 10 वर्ष की सजा सुनाई है। घटना के बाद से ही रामप्रताप जेल में बंद है।