हापुड़। थाना पिलखुवा क्षेत्र के अन्तर्गत मदर डेयरी के पास वर्ष 2015 में नकदी व पिकअप गाड़ी लूट के मामले में अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे साढ़े छह साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन अधिकारी घनश्याम ने बताया कि 21 जुलाई 2015 को जिला बदायूं के थाना अल्लापुर क्षेत्र के मोहल्ला खेड़ा निवासी रोहित ने तहरीर देते हुए बताया था कि 21 जुलाई 2015 को वह अपनी पिकअप गाड़ी से जा रहा था। पिलखुवा में एनएच 09 पर मदर डेयरी के पास हथियारबंद बदमाश ने उससे पिकअप व 7600 रुपये लूट लिए थे। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने घटना में शामिल बदमाश जिला बागपत के बागू निवासी रोहित को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमा की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रचना ने शनिवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए रोहित को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।