हापुड़। न्यायालय ने चार अलग-अलग मामलों में निर्णय सुनाया। जिसमें दोषियों को सजा व अर्थदंड से दंडित किया है। पहले मामले में सुल्तान निवासी गांव वैठ थाना सिंभावली को अवैध शस्त्र रखने का दोषी करार देते हुए एक वर्ष दस माह का कारावास व पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संदीप निवासी न्यू भीम नगर थाना हापुड़ देहात को अवैध शराब बनाने व बेचने का दोषी करार देते हुए दो माह छह दिन के कारावास व पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। रामकिशन निवासी मोहल्ला चेतनपुरा थाना हापुड़ देहात को मारपीट का दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व डेढ़ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने राहुल निवासी गांव मुरादपुर थाना हापुड़ देहात से चोरी की संपत्ति बरामद होने व अवैध शस्त्र रखने का दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी राहुल को आठ माह पांच दिन की सजा व पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।