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Hapur News: अवैध शस्त्र रखने के दोषी को एक वर्ष दस माह की सजा

Wed, 28 Aug 2024 10:44 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
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हापुड़। न्यायालय ने चार अलग-अलग मामलों में निर्णय सुनाया। जिसमें दोषियों को सजा व अर्थदंड से दंडित किया है। पहले मामले में सुल्तान निवासी गांव वैठ थाना सिंभावली को अवैध शस्त्र रखने का दोषी करार देते हुए एक वर्ष दस माह का कारावास व पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संदीप निवासी न्यू भीम नगर थाना हापुड़ देहात को अवैध शराब बनाने व बेचने का दोषी करार देते हुए दो माह छह दिन के कारावास व पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। रामकिशन निवासी मोहल्ला चेतनपुरा थाना हापुड़ देहात को मारपीट का दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व डेढ़ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने राहुल निवासी गांव मुरादपुर थाना हापुड़ देहात से चोरी की संपत्ति बरामद होने व अवैध शस्त्र रखने का दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी राहुल को आठ माह पांच दिन की सजा व पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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