हापुड़। अवैध रुप से चाकू रखने के दोषी को न्यायालय ने पांच दिन की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 15 सौ रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। वर्ष 2009 को थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने राहुल निवासी गांव अल्लीपुर थाना बहादुरगढ़ जिला हापुड़ को अवैध चाकू रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। मंगलवार को न्यायालय ने सुनवाई करते हुए जुर्म इकबाल के आधार पर दोषी राहुल को सजा सुनाई।