हापुड़। न्यायालय ने घर में चोरी करने के मामले में दोषी को दो वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायालय ने एक हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। थाना हापुड़ देहात पुलिस ने वर्ष 2023 को घर में चोरी करने के आरोप में सुमित निवासी गांव अहमदपुरी थाना परीक्षितगढ़ जिला मेरठ को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। इसी क्रम में न्यायालय ने दोषी को जुर्म इकबाल के आधार पर दो वर्ष के साधारण कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।