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Hapur News: नाबालिग से अश्लील हरकत करने के दोषी को सात वर्ष की सजा

Fri, 28 Jul 2023 10:27 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
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हापुड़। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से अश्लील हरकत करने के एक मामले में मात्र 75 कार्य दिवस में सुनवाई पूरी कर शुक्रवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पंद्रह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि थाना हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने थाने में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि 27 मार्च 2023 वह और उसकी पुत्री मजदूरी करने के लिए गई थी। इस दौरान ही उनकी 12 वर्षीय नाबालिग धेवती को मोहल्ला शंभूपुरा निवासी धर्मपाल पुत्र बाबूराम अपने साथ ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। उसके चिल्लाने पर आरोपी ने उसे छोड़ दिया। जिसके बाद उनकी धेवती अपने घर आ गई। शाम को धेवती ने घटना के बारे में बताया।

पुलिस ने मामले की पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और उसके आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें आरोपी धर्मपाल को मामले में दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पंद्रह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही न्यायाधीश ने आदेश किए कि अर्थदंड की अस्सी प्रतिशत धनराशि पीड़िता के परिवार को दी जाएगी। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश किए है कि वह पीड़िता के परिवार को पचास हजार रुपये की प्रतिपूर्ति धनराशि दे। प्राधिकरण के पास फंड न होने पर जिलाधिकारी राज्य सरकार से उक्त धनराशि को प्राप्त कर एक माह के अंदर दे।
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