नाबालिग से दुष्कर्म पर सात साल की सजा
हापुड़। अपर जिला जज /विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया की 27 मई 2015 को थाना बाबूगढ़ में एक महिला ने तहरीर दी। तहरीर में उसने कहा कि 26 मई 2015 को एक गांव निवासी अरुण, सुमेर व बनवारी ने उनकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म, अपहरण सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने मामले में शुक्रवार को निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने आरोपी अरुण को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने मामले के अन्य दो आरोपी सुमेर व बनवारी को बरी कर दिया है।
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