नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की सजा
हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है। जिसमें दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि सात दिसंबर 2016 को हापुड़ नगर कोतवाली में एक व्यक्ति ने तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि उसकी पंद्रह वर्षीय बहन कुछ सामान खरीने के लिए बाजार गई थी। इस दौरान मेडिकल मार्केट कंजरी सराय मुरादाबाद निवासी योगेश पुत्र सतीश कश्यप उसकी बहन का अपहरण कर ले गया है। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़िता के नाबालिग होने के कारण पुलिस ने मामले की जांच कर मुकदमा अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो की धाराओं में दर्ज किया। जिसके बाद पुलिस ने मामले के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी। जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद बृहस्पतिवार को न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने आरोपी योगेश को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा।