पालिका अध्यक्ष पद की मतगणना में गड़बड़ी का मुकदमा निरस्त
हापुड़। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद की मतगणना में गड़बड़ी को लेकर दायर किया गया मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इस मामले में अब आगे और कोई सुनवाई नहीं होगी।
प्रतिवादी के अधिवक्ता सुरेश चंद वशिष्ठ व आबिद नबी ने बताया कि वर्ष 2017 में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मनीष सिंह ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए न्यायालय में वाद दायर किया था। जिसमें अध्यक्ष पद के दूसरे प्रत्याशी प्रफुल्ल सारस्वत पर गलत मतगणना होने के कारण विजयी होने का आरोप लगाया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट में चल रही थी। मुकदमे में दोनों पक्षों के द्वारा लिखित व मौखिक बहस भी हो गई थी। लेकिन वादी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसमें कहा गया कि वह उक्त मामले को बल नहीं देना चाहता है और याचिका को निरस्त करने का अनुरोध किया। जिस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मृदुल दुबे ने याचिका निरस्त करने के आदेश किए हैं।