नाबालिग से दुष्कर्म को दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा
हापुड़। अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष कारावास की सजा और 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र कुमार त्यागी ने बताया कि थाना हापुड़ नगर में 17 जनवरी 2016 को एक व्यक्ति ने तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि उसकी पंद्रह वर्षीय पुत्री घर से दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए गई थी। तभी गांव अच्छेजा निवासी राहुल पुत्र दर्शन उनकी पुत्री को जबरदस्ती अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म होने पर मामले की रिपोर्ट पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना नाबालिग के साथ होने के कारण मामले की सुनवाई अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चली। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने बृहस्पतिवार को राहुल को उक्त मामले में दुष्कर्म का दोषी करार दिया।
एक लाख रुपये देने के आदेश
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़िता को एक लाख रुपये की प्रतिकार धनराशि दे। यदि प्राधिकरण के पास उक्त धनराशि देने के लिए फंड न हो तो जिलाधिकारी एक माह के अंदर उक्त धनराशि पीड़िता को दे। साथ ही न्यायालय ने कहा कि अर्थदंड की अस्सी प्रतिशत धनराशि भी पीड़िता को दी जाए।