छेड़छाड़ के मामले में दोषी को तीन वर्ष की सजा
हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने छेड़छाड़ के मामले में एक अरोपी को दोषी करार दिया है। जिसको कोर्ट ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 14 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि थाना हापुड़ देहात निवासी एक नाबालिग पीड़िता ने पांच नंवबर 2014 को थाने में तहरीर दी। जिसमें उसने मोहल्ला असगरपुरा निवासी मोहित पुत्र महेंद्र पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमे के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। पीड़िता के नाबालिग होने के कारण मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने शुक्रवार को मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी मोहित को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 14 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही कोर्ट ने आदेश किया कि अर्थदंड की अस्सी प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी आए। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी पचास हजार रुपये पीड़िता के पुनर्वास के लिए देने के आदेश किए।