नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम (तृतीय) कमलेश कुमार ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) करुणा नागर ने बताया कि मिशन शक्ति के तहत नाबालिग व महिला अपराध से जुड़े मामलों में विशेष अभियान चलाया हुआ है। ऐसे ही एक मामले में वर्ष 2018 सितंबर माह में थाना सिंभावली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने एसपी से शिकायत की थी कि वर्ष 2017 में उसकी मुलाकात गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र निवासी अरुण से हुई थी। अरुण ने उसे शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसा लिया। इसके बाद वह युवक के घर आने-जाने लगा। सात जुलाई 2018 को आरोपी जबरन उसे अपने घर ले गया था। जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया था। विरोध पर बेरहमी से पीटा और हत्या की धमकी दी थी। पीड़िता ने सिंभावली थाने में तहरीर दी थी लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करने से इंकार कर दिया था। एसपी ने मामले पर संज्ञान लेकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम (तृतीय) कमलेश कुमार ने आरोपी अरुण को आजीवन कारावास व 21500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायाधीश के निर्णय के बाद दोषी को कारागार भेज दिया गया है।