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सपा नेता की हत्या में सजा काट रहे तीन दोषियों को मिली जमानत

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सपा नेता की हत्या में सजा काट रहे तीन दोषियों को मिली जमानत
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गढ़मुक्तेश्वर। वर्ष 2013 में हुई सपा नेता पूर्व प्रधान मुजाहिद की हत्या में सजा काट रहे तीन दोषियों ने हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जेल में दोषी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन पुलिस की जांच में चार दोषी पाए गए। जबकि एक दोषी वर्ष 2016 में ही जमानत मिल गई थी।
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कोतवाली क्षेत्र में गढ़-चौपला से दौताई स्थित अपने घर लौट रहे सपा विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष पूर्व प्रधान मुजाहिद की कार को ओवरटेक कर हथियारबंद लोगों ने घेरकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी और उसका दोस्त विकार गंभीर रूप में घायल हो गया था। इस मामले में फुरकान, कफील, इमरान, शेर अली समेत 11 लोगों पर मुजाहिद की हत्या के मामले में जेल भेजा गया था। इस संबंध में गढ़ कोतवाली पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट और अन्य साक्ष्यों को देखते हुए न्यायालय ने 2015 में चार लोगों पर आरोप सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जिसके बाद दूसरे पक्ष के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट जाकर चारों आरोपियों की जमानत के लिए अपील की थी, जिसमें 2016 में एक आरोपी शेर अली को जमानत मिल गई थी। वहीं अब 7 साल बीतने के बाद तीन आरोपी फुरकान, कफील और इमरान निवासी दौताई को भी जमानत दे दी गई है।
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