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Hapur News: पांच जोन और 17 सेक्टर में बांटा जिला, भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन लागू

Wed, 05 Jul 2023 10:11 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
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हापुड़। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग ने जिले को पांच जोन और 17 सेक्टरों में बांटा है। जबकि भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है, हालांकि कुछ स्थानों पर इसमें छूट जरूर दी गई है। कावंड़ यात्रा के मार्गोंं पर शिवभक्तों की सुरक्षा के लिए 100 आईपी कैमरे लगाए गए हैं वहीं 750 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।
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जिले में कांवड़ यात्रा को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां की जा रही हैं। लगातार इसके लिए सभी विभाग अपने-अपने क्षेत्रों में सुधार करने में जुटे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पुलिस विभाग के लिए सुरक्षा व्यवस्था है। सुरक्षा और किसी भी प्रकार की दुर्घटना रोकने के लिए पुलिस ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि रूट डायवर्जन गाजियाबाद जिले से लागू होने के बाद हापुड़ में भी लागू कर दिया गया है। हालांकि अभी कुछ स्थानों पर इसके लिए छूट दी गई है। लोकल स्तर पर कांवड़ियों का आगमन अभी शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में कुछ स्थानों पर भारी वाहनों को छूट दी गई है। हालांकि बुधवार शाम से सभी यातायात पुलिसकर्मियों को अपनी -पनी ड्यूटी पर तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। जैसे ही जरूरत समझी जाएगी वैसे ही डायवर्जन को पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा।



कांवड़ मार्गों पर कड़ी रहेगी सुरक्षा व्यवस्था

एसपी ने बताया कि जिले में तीन सौ किलोमीटर मार्ग को कांवड़ मार्ग के रूप में चिन्हित किया गया है। इन मार्गों, मुख्य 13 शिवालयों और मुख्य स्थानों पर 750 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई है। इन मार्गों पर 100 आईपी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी हापुड़ में कंट्रोल रूम से की जाएगी। इसके अलावा बाहर से एक कंपनी पीएसी और एक कंपनी फ्लड पीएसी भी तैनात की जाएगी। ब्रजघाट और गढ़ में सुरक्षा और विशेष रूट प्लान की व्यवस्था की गई है।
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आवश्यक वस्तुओं के लिए मिलेगी अनुमति
कांवड़ यात्रा के लिए आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को अनुमति देने के लिए पुलिस ने एक लिंक और क्यूआर कोड जारी किया है। जिसके बाद आवेदक से पूरी डिटेल व्हाट्सएप के माध्यम से मांगी जाएगी और अनुमति दी जाएगी। अनुमति के लिए कुछ शर्तें रखीं गई हैं।
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-चालक अपने वाहन से संबंधित समस्त प्रपत्र वाहन के साथ रखेंगे।

- वाहन की गति सीमा 20 किमी प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी।

- प्रतिबंधित मार्ग पर वाहन नहीं चलाया जाए।

- पास को वाहन की विंड स्क्रीन पर लगाया जाएगा

- किसी भी आपात स्थिति में समीप के थाने में सूचना देंगे

- वाहन की आगे पीछे की लाइट पूरी तरह से दुरुस्त होगी

- वाहन में किसी भी प्रकार से तेज ध्वनि में गाना नहीं बजाया जाएगा।
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