अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक ने 2014 में कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला में किशोरी से रेप के अभियुक्त को 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही आठ हजार रुपये अर्थदंड दिया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता निधि यादव ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति की 15 वर्षीय बेटी तीन जून 2014 को बकरी चराने गई थी।
तभी मोहल्ले के तीन युवक उसे उठाकर ले गए। जहां उसके साथ रेप किया गया। पीड़िता के पिता ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट लिखाई थी।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक चंद्रपाल द्वितीय की अदालत में चल रही थी।
शुक्रवार को न्यायाधीश ने फैसले में एक आरोपी राजू को दोषी पाया और उसे रेप की धारा में 10 साल सश्रम कारावास और आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। जुर्माने के चार हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।