पिलखुवा के खैरापुर खैराबाद गांव में बीते साल युवक की हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता राकेश तोमर ने बताया कि 19 फरवरी 2015 को खैरापुर खैराबाद निवासी सुबोध अपने भाई संदीप शर्मा के साथ रात आठ बजे अपनी चाय की दुकान से लौट रहा था। जैसे ही वह चंडी मंदिर के पीछे पहुंचा।
बाइक सवार तीन युवकों ने सुबोध पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा कर हत्या कर दी। जबकि उसका भाई बाल-बाल बच गया। इसके बाद तीनों आरोपी बाइक से भाग गए।
भाई संदीप ने करनपुर जटट निवासी तुलसी शर्मा व उसके दो दोस्त जबर व दिनेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया था।
इसके बाद मामला अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में विचारधीन था। मंगलवार को अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश अमरजीत त्रिपाठी ने मामले में फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 30-30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।