पिता के हत्या आरोपी समेत पांच की जमानत खारिज
अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को पिता की हत्या के मामले में नामजद आरोपी पुत्र सहित अलग अलग पांच मामलों में पांच आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता भाग सिंह भाटी ने बताया कि 1 जनवरी 2016 को गांव दस्तोई निवासी सुंदर व जॉनी ने शराब के नशे में अपने पिता ओमवीर की, गांव में ही स्थित जहारवीर मंदिर पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी। ओमवीर की पत्नी ओमवती ने दोनों पुत्रों को नामजद कर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तभी से दोनों आरोपी जेल में हैं। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश घनश्याम पाठक की कोर्ट में जॉनी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई, जहां उसकी जमानत खारिज कर दी गई है।
मेरठ रोड स्थित सिंडिकेट बैंक शाखा में 9 अक्तूबर 2017 को चोरों ने बैंक एटीएम की दीवार तोड़कर 52 हजार 800 रुपये चोरी कर लिए थे। इस संबंध में शाखा प्रबंधक वेद प्रकाश ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने गांव असौड़ा निवासी आरोपी मोहम्मद रफी उर्फ लाला को गिरफ्तार कर उससे चोरी की रकम बरामद कर ली थी। शुक्रवार को उसकी भी जमानत खारिज कर दी गई।
बीबी नगर जिला बुलंदशहर निवासी सचिन वर्मा गांव ढिकौली थाना बाबूगढ़ में सुनार की दुकान करता है। 5 अक्तूबर को 2017 को वह बाइक पर सवार होकर दुकान से वापस घर लौट रहा था। रास्ते में गांव भड़ंगपुर के पास तीन बाइक सवार बदमाशों ने उसके साथ मारपीट करते हुए उसकी बाइक में रखे आभूषण और 15 हजार रुपये लूट लिए। जिसके उसने बाबूगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने 24 अक्तूबर को गांव वलीपुर थाना सिंभावली निवासी मूले पुत्र हेमराज को गिरफ्तार कर उससे लूट के आभूषण बरामद कर लिये। शुक्रवार को उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई थी, जहां उसकी भी जमानत खारिज कर दी गई।
भागसिंह भाटी ने बताया कि मोहल्ला रफीक नगर निवासी खलील ने 3 अक्तूबर 2017 को, मोहल्ला निवासी तारिक और उसके तीन साथियों पर, अपने पुत्र फिरोज पर जानलेवा हमले की शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी तारिक को गिरफ्तार कर लिया और शुक्रवार को उसकी भी जमानत अर्जी खारिज हो गई।
इसके अलावा धौलाना थानाक्षेत्र के गांव नारायणपुर निवासी चंद्रपाल ने 13 मार्च 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी की उसके घर के बाहर खड़ी अशोक लीलेंड गाड़ी चोरी हो गई, जिसे पुलिस ने थाना जवाहरगंज, जिला फतेहगढ़ से 10 अप्रैल 2017 को बरामद कर लिया और आरोपी मेहंदी हसन को गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को उसकी भी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।