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राहुल खट्टा गैंग के बदमाश को आजीवन कारावास, बीस हजार जुर्माना

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राहुल खट्टा गैंग के बदमाश को आजीवन कारावास, 20 हजार जुर्माना
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हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय चंद्रपाल द्वितीय ने राहुल खट्टा गैंग का सदस्य रहे एक बदमाश को अपहरण के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उसने राहुल खट्टा और अपने तीन साथियों के साथ वर्ष 2013 में फरीदाबाद के एक व्यक्ति के पुत्र और उसके कार चालक का कार सहित अपहरण किया था। इस दौरान फिरौती के लिए एक करोड़ रुपये की मांग की थी। घटना में शामिल रहे राहुल खट्टा सहित तीन आरोपियों की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो चुकी है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि हरियाणा के फरीदाबाद निवासी बिजेंद्र पाल जैन ने 24 अक्टूबर, 2013 को पिलखुवा कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। उसमें बताया गया था कि उसका पुत्र ऋषि रमन जैन अपने चालक फरीदाबाद के रामपुर निवासी मनोज के साथ किसी काम से जा रहा था। जब वह पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पर पहुंचा तो कुछ बदमाशों ने दोनों का कार सहित अपहरण कर लिया था। ऋषि रमन जैन ने ही अपने परिजन को मोबाइल से फोन कर अपहरण की जानकारी दी थी। इस घटना में राहुल खट्टा गैंग का हाथ था। छोड़ने के एवज में एक करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी। बाद में यह डील 30 लाख रुपये में तय हो गई थी। अपहरण के अगले दिन 25 अक्टूबर को जिला बागपत में हुई एक मुठभेड़ में पुलिस ने ऋषि रमन जैन और उसके चालक मनोज को सकुशल बरामद कर लिया था। कुछ दिन बाद पुलिस मुठभेड़ में पुलिस ने राहुल खट्टा, आकाश शामली और दीपक वली को मार गिराया था। जबकि इस अपहरण में शामिल इरफान उर्फ सोनू गांव वली थाना कोतवाली, जिला बागपत के खिलाफ आरोप पत्र लगाया था।
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शनिवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय चंद्रपाल द्वितीय ने इरफान उर्फ सोनू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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