हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम ने ऊर्जा निगम की संपत्ति चोरी करने के मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायालय ने मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। ऊर्जा निगम के अधिकारी ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए बाबूगढ़ थाने में तहरीर दी। जिसमें पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु की। पुलिस ने मामले के आरोपी शाहिद निवासी रमजान निवासी मोहल्ला लखीपुरा थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया। जिसके कब्जे से चोरी किया गया सामान भी बरामद किया। पुलिस ने मामले के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले के दोनों पक्ष सुनने के बाद न्यायाधीश ने मामले के आरोपी को दोषी करार दिया गया है।