हापुड़। न्यायालय ने चोरी के दो अलग-अलग मामले में सोमवार को फैसला सुनाया। थाना सिंभावली पुलिस ने वर्ष 2023 में इसराईल निवासी गांव सरूरपुर थाना गढ़मुक्तेश्वर के खिलाफ चोरी व चोरी का माल बरामद का मुकदमा दर्ज किया। न्यायाधीश ने आरोपी इसराईल को दोषी करार देते हुए एक वर्ष नौ माह चार दिन की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। थाना सिंभावली पुलिस ने वर्ष 2022 में नदीम निवासी गांव अतरौली थाना भोजपुर के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया। न्यायाधीश ने आरोपी नदीम को दोषी करार देते हुए एक वर्ष चार माह पांच दिन के कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर छह सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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